Monday 19 July 2021

हिन्दू नाबालिग को गोमांस खिला धर्मांतरण : शहजाद, उसके भाइयों ने किया रेप, अम्मी-अब्बू ने भी दिया साथ

 

हिन्दू नाबालिग को गोमांस खिला धर्मांतरण : शहजाद, उसके भाइयों ने किया रेप, अम्मी-अब्बू ने भी दिया साथ

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 15 साल की दलित किशोरी के साथ गैंगरेप, धर्मांतरण और गोमांस खिलाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के 7 महीने की गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपित शहजाद और उसके अम्मी-अब्बू को गिरफ्तार कर लिया है।

रिपोर्टों के मुताबिक, मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि तीन साल पहले उन्होंने मुख्य आरोपित के साथ मिलकर टाइल्स का बिजनेस शुरू किया था। आरोपित पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। वाबजूद इसके उसने उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को शादी का झाँसा देकर प्रेम जाल में फँसा लिया। कई बार शहजाद ने उसका रेप किया। शहजाद के दोस्तों जन्नत और समीर ने भी डरा-धमकाकर कई बार रेप किया।

इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई, लेकिन शहजाद ने उससे शादी नहीं की। आरोपितों ने उसका गर्भपात कराने की कोशिश की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बीच शहजाद ने शादी करने के नाम पर पीड़िता को 6 जुलाई 2021 को अपने घर में बंधक बना लिया। 8 जुलाई को शहजाद के भाई फरमान औऱ बिलाल भी उसके साथ रेप किया। 10 जुलाई को पीड़िता डरी-सहमी हालत में अपने घर पहुँची। 17 जुलाई को तबीयत खराब होने पर परिजन जब उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगे तो उसने आपबीती बताई।

रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने बताया कि शहजाद उसके खाने में नींद की गोलियाँ डलवाता था। शादी के बहाने धर्मांतरण करवाया और जबरदस्ती गोवंश का मीट खिलाया गया। इसमें उसकी अम्मी गुलफ्सा और अब्बा हारुण ने भी साथ दिया। शहजाद समेत बिलाल, फरमान, समीर, हारून, गुलफ्सा और हारून के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शहजाद, गुलफ्सा और हारून को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की माँग को लेकर हिंदू जागरण मंच ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

बागपत पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ आईपीसी के तहत रेप की धारा 376 DA, 328, 342, 120 B, 506 इसके अलावा 5G/6 पोक्सो एक्ट, उत्तर प्रदेश धर्मान्तरण कानून-2020 के सेक्सन 3/5 (1) के तहत व एसी/एसटी एक्ट की 3(2)5, 3(1)क के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। इस मामले के मुख्य आऱोपित शहजाद का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। कोतवाली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने उसका सैंपल ले लिया है, जिसे जाँच के लिए भेजा जाएगा।

संदर्भ : OpIndia

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